PURNEA NEWS, विधि संवाददाता: 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय व्यक्ति राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के कार्यक्रमानुसार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया द्वारा भी 08 मार्च 2025 को इस वर्ष के पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी आयोजित की जाएगी। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित नोटिस को ससमय तामिला कराने एवं अन्य दिशा-निर्देश हेतु 17 फरवरी 2025 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया कन्हैयाजी चौधरी के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्रीमती पल्लवी आनन्द की अध्यक्षता में सभी थाना के थानाध्यक्ष के साथ आवश्यक बैठक आहुत की गयी। बैठक में सदर थाना से पुलिस पदाधिकारी मो० मजहरूल हक, के० हाट से राजकुमार, मरंगा से रूपक रंजन सिंह, मुफस्सिल से ब्रजेश कुमार, कसबा से सोनी कुमारी, के० नगर से नेहा कुमारी, चम्पानगर से महादेव रविदास, बनमनखी से संजय कुमार जानकीनगर से सुमन कुमार झा, धमदाहा से सरोज कुमार, भवानीपुर से सुनील कुमार, रूपौली से कान्तेश्वर नाथ, मीरगंज से सुनील कुमार, बी० कोठी से संजय कुमार, रघुवंशनगर से आनन्द कुमार, अकबरपुर से अनुज कुमार राज, बलिया से अजय कुमार, डगरूआ से रविन्द्र कुमार, बायसी से संजीव कुमार, अमौर से अवधेश कुमार, रौटा से ग्यान रंजन एवं अनगढ़ से सुशील कुमार उपस्थित हुए। बैठक में उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के मध्य-द्वार के निकट स्थित कोर्ट कार्यालय से अविलंब नोटिस प्राप्त करें। प्राप्त नोटिस को प्री-लोक अदालत बैठक की तिथि से पूर्व तामिला करावें। तामिला प्रतिवेदन यथाशीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया के कार्यालय में प्राप्त कराने हेतु निर्देश दिया गया। ताकि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक अधिक मामलों का निष्पादन हो सके।

By अंग इंडिया न्यूज़

अंग इंडिया न्यूज़ एक समर्पित डिजिटल न्यूज़ पोर्टल है जो भारत की सांस्कृतिक गहराइयों, सामाजिक मुद्दों और जन-आवाज को निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है। हमारा उद्देश्य है—हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर भाषा को प्रतिनिधित्व देना, ताकि खबरें सिर्फ सूचनाएं न रहें, बल्कि बदलाव की प्रेरणा बनें।हम न सिर्फ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को कवर करते हैं, बल्कि उन कहानियों को भी उजागर करते हैं जो आमतौर पर मुख्यधारा से दूर रह जाती हैं। अंग इंडिया न्यूज़ का हर लेख, हर रिपोर्ट और हर विश्लेषण एक सोच के साथ लिखा जाता है—"जनता की नज़र से, जनता के लिए।"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *