राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत: कोर्ट ने रखी शर्त, 18 मार्च तक चुकानी होगी बकाया राशि

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन सख्त शर्त के साथ। कोर्ट ने आदेश दिया कि 18 मार्च 2026 से पहले अगर यादव शिकायतकर्ता को बकाया राशि लौटा देते हैं, तो उनकी स्थायी रिहाई हो जाएगी। मामले में राजपाल यादव ने अपनी भतीजी की 19 फरवरी को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

न्यायाधीश ने दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का समय दिया था, जिसे यादव ने पूरा कर दिया। इससे पहले राजपाल यादव तिहाड़ जेल में सरेंडर कर चुके थे। कोर्ट ने पहले उनकी सजा सस्पेंड करने की याचिका खारिज की थी और कहा था कि आरोप गंभीर हैं। शिकायतकर्ता के वकील अवनीत सिंह सिक्का के मुताबिक, राजपाल यादव ने सात चेक पर साइन किए थे, प्रत्येक की राशि 1.5 करोड़ रुपये थी।

चेक बाउंस होने पर हर मामले में तीन महीने की जेल और 1.35 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया था। यादव ने 2024 में मीडिएशन के जरिए सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बकाया नहीं चुकाया। अब कोर्ट ने 18 मार्च तक पूरी राशि लौटाने की शर्त पर अंतरिम राहत दी है। अगर राशि नहीं लौटी तो जमानत रद्द हो सकती है। यह फैसला यादव के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि वे परिवार के फंक्शन में शामिल हो सकेंगे और आगे की कानूनी लड़ाई लड़ सकेंगे।

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