ARARIA NEWS : जिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में रखें अभिलेख से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक महिला सहित 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

ARARIA NEWS अररिया/प्रिंस(अन्ना राय) : अररिया रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में रखें अभिलेख से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक महिला सहित पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। यह एफआईआर रजिस्ट्री ऑफिस के अभिलेखपाल के आवेदन पर दर्ज की गई है। वही, बताया जा रहा है की अररिया थाना में दर्ज एफआईआर में फारबिसगंज के तीन,जोगबनी के एक और एक रानीगंज थाना का रहने वाला है। वही, बताया जा रहा है की ये मामला वर्ष 2014 से 2017 और 2019-2022 के बीच का है। आरोपियों में सीता राम रजक परवाहा निवासी- फारबिसगंज, किसनी देवी भेड़यारी निवासी- जोगबनी, इरफान शेखड़ा रामपुर निवासी- फारबिसगंज, योगानंद यादव -जगता थाना रानीगंज और हीरालाल विश्वास मझुआ- फारबिसगंज निवासी शामिल है।वही, दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अभिलेखागार के अभिलेख संख्या 6158 जिल्द संख्या 47 वर्ष 1970 में छेड़छाड को लेकर हीरालाल विश्वास पर केस दर्ज किया गया है। वही, आरोप है कि वे किसी कार्यालय कर्मी एवं अन्य बिचौलियों की मदद से वर्ष 2014 से 2017 एवं 2019-2022 के बीच अभिलेख से छेड़छाड़ की। वहीं अभिलेख संख्या 159 एवं 220 जिल्द संख्या 04 वर्ष 1985 में छेड़छाड को लेकर दूसरा केस इरफान शेखड़ा पर दर्ज किया गया है।

इसमें कहा गया है कि इनके द्वारा किसी कार्यालय कर्मी एवं अन्य बिचौलियों की मदद ली गई है। इसी तरह तीसरा केस जिला निबंधन कार्यालय के अभिलेखागार के अभिलेख संख्या 5743 जिल्द संख्या 47 वर्ष 1970 में छेड़छाड़ को लेकर योगानंद यादव पर हुआ है। इस मामले में आवेदनकर्ता स्वजन सेतु पिता स्व सुरेंद्र नारायण नायक जगता रानीगंज के 22 फरवरी 24 को प्राप्त आवेदन के आलोक में साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि कार्यालय में संधारित अभिलेख केवाला संख्या 6590 वर्ष 1970 दो जिल्दों में संधारित है। वही, बताया जा रहा है की जिल्द संख्या 48 पृष्ठ से 446 से 448 में विक्रेता सोखी लाल दास व क्रेता हरी प्रसाद दास प्रविष्टि है, जो सही है। इसी दस्तावेज संख्या 6590 का डुप्लीकेट अभिलेख तैयार कर जिल्द संख्या 47 के पृष्ठ संख्या 417 से 419 पर संधारित की गयी है।इसमें विक्रेता का नाम सुरेंद्र नारायण नायक व क्रेता का नाम योगानंद यादव पिता स्व अचिन लाल यादव जगता थाना रानीगंज है। चौथा केस सीता राम रजक और किसनी देवी पर दर्ज हुआ है। इसमें अभिलेख संख्या 1912 जिल्द संख्या 15 वर्ष 1967 में छेड़छाड़ से संबंधित है। वही, थाना में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि इन आरोपितों के अलावा शेष दोषियों कार्यालय कर्मियों सहित को चिह्नित करते हुए अनुसंधान की जाए। वही, इस मामले के संदर्भ में अररिया थानाध्यक्ष मनीष कुमार रजक ने बताया जिला निबंधन कार्यालय के अभिलेखपाल मो शफी अनवर के आवेदन पर अलग-अलग चार प्राथमिकी दर्ज कर मामले का अनुसंधान किया जा रहा है।

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