PURNEA NEWS, विधि संवाददाता: गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में 10-10 वर्ष कारावास एवं 1-1 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले अभियुक्तों हैं: वाहन चालक धर्मेंद्र साहनी उम्र 26 वर्ष सकीन: मलाही टोला सुंदरपुर, थाना: केसरिया, जिला: मोतिहारी एवं सहचालक रविंद्र चौधरी उम्र लगभग 27 वर्ष सकीन: मसाढ़, थाना: उदवंत नगर जिला भोजपुर। यह सजा नवम् अपार जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव सिंह की अदालत में विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) वाद सं० 15/2021 के तहत सुनाई गई है। मामला बायसी थाना कांड सं० 69/2021 पर आधारित था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार शशिकांत सिंह बायसी थाना के तत्कालीन अवर निरीक्षक ने 10.10 बजे सुबह अपने दल बल के साथ दालकोला की ओर से आ रहे लाल रंग के ट्रक रजिस्ट्रेशन सं० डब्लू० बी० 73 सी० 2644 को जांच के लिए रुकने का इशारा किया तो गाड़ी रुकते ही उस पर से दो व्यक्ति उतरकर भागने लगे। पुलिस बल के सहयोग से खदेड़ कर दोनों को पकड़ा गया। वाहन की गहन तलाशी के क्रम में ट्रक के फर्श के सतह के नीचे बनाए गए जगह में छुपा कर रखा 83 पैकेट गांजा बरामद हुआ। जिसका कुल वजन 480.22 किलोग्राम था। इस मामले में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मामले को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) लोक अभियोजक शंभू आनंदl