विधि संवाददाता, पूर्णिया: न्यायिक प्रशासन ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में अधिकतम मामलों की पहचान करें, उन मामलों में पक्षकारों और पीड़ितों को समय से नोटिस जारी करें, और वाद के पक्षकारों के बीच प्री-लोक अदालत बैठक आयोजित कर मामलों की जल्द सुनवाई और समाधान सुनिश्चित करें। इस पहल का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ करना, पक्षकारों के बीच संवाद बढ़ाना और लंबित मामलों में व्यवस्थित तैयारी के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया को प्रभावी बनाना बताया गया है।
न्यायालयों को निर्देश, मामलों की पहचान और प्री-लोक अदालत बैठकों के लिए सख्त कदम

अंग इंडिया न्यूज़ एक समर्पित डिजिटल न्यूज़ पोर्टल है जो भारत की सांस्कृतिक गहराइयों, सामाजिक मुद्दों और जन-आवाज को निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है। हमारा उद्देश्य है—हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर भाषा को प्रतिनिधित्व देना, ताकि खबरें सिर्फ सूचनाएं न रहें, बल्कि बदलाव की प्रेरणा बनें।हम न सिर्फ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को कवर करते हैं, बल्कि उन कहानियों को भी उजागर करते हैं जो आमतौर पर मुख्यधारा से दूर रह जाती हैं। अंग इंडिया न्यूज़ का हर लेख, हर रिपोर्ट और हर विश्लेषण एक सोच के साथ लिखा जाता है—"जनता की नज़र से, जनता के लिए।"
- Advertisement -
आपके लिए ख़ास ख़बर
नयी खबरें
- Advertisement -


