Dharavi Redevelopment Project: सुप्रीम कोर्ट ने धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम रोकने से किया इनकार, अदाणी ग्रुप को राहत

नई दिल्ली: Dharavi Redevelopment Project सुप्रीम कोर्ट ने धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को रोकने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगाने से मना कर दिया। अदाणी ग्रुप की ओर से की गई अपील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट पर काम पहले ही शुरू हो चुका है और कुछ रेलवे क्वार्टरों को भी तोड़ा जा चुका है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा यथास्थिति बनाए रखने की मांग को अस्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।

इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एशिया के सबसे बड़े स्लम, धारावी की सूरत बदलने का है, और इसमें 53,000 से अधिक घरों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। हालांकि, सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन द्वारा दायर याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। CJI संजीव खन्ना की बेंच ने अदाणी ग्रुप को निर्देश दिया कि वे सभी भुगतान एक ही एस्क्रो अकाउंट से करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई मई 2025 में होगी।

Share This Article
अंग इंडिया न्यूज़ एक समर्पित डिजिटल न्यूज़ पोर्टल है जो भारत की सांस्कृतिक गहराइयों, सामाजिक मुद्दों और जन-आवाज को निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है। हमारा उद्देश्य है—हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर भाषा को प्रतिनिधित्व देना, ताकि खबरें सिर्फ सूचनाएं न रहें, बल्कि बदलाव की प्रेरणा बनें। हम न सिर्फ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को कवर करते हैं, बल्कि उन कहानियों को भी उजागर करते हैं जो आमतौर पर मुख्यधारा से दूर रह जाती हैं। अंग इंडिया न्यूज़ का हर लेख, हर रिपोर्ट और हर विश्लेषण एक सोच के साथ लिखा जाता है—"जनता की नज़र से, जनता के लिए।"
- Advertisement -

आपके लिए ख़ास ख़बर