Dharavi Redevelopment Project: सुप्रीम कोर्ट ने धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम रोकने से किया इनकार, अदाणी ग्रुप को राहत
नई दिल्ली: Dharavi Redevelopment Project सुप्रीम कोर्ट ने धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को रोकने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगाने से मना कर दिया। अदाणी ग्रुप की ओर से की गई अपील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट पर काम पहले ही शुरू हो चुका है और कुछ रेलवे क्वार्टरों को भी तोड़ा जा चुका है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा यथास्थिति बनाए रखने की मांग को अस्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।
इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एशिया के सबसे बड़े स्लम, धारावी की सूरत बदलने का है, और इसमें 53,000 से अधिक घरों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। हालांकि, सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन द्वारा दायर याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। CJI संजीव खन्ना की बेंच ने अदाणी ग्रुप को निर्देश दिया कि वे सभी भुगतान एक ही एस्क्रो अकाउंट से करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई मई 2025 में होगी।