PURNEA NEWS : गांजा तस्करी के मामले में दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास और 2-2लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा
PURNEA NEWS ,विधि संवाददाता : गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए 2 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास और 2-2 लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। यह सजा चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम कुमार ने स्पेशल (एनडीपीएस) केस नंबर 38/2022 के तहत सुनाई है। मामला बायसी थाना कांड संख्या 182/2022 पर आधारित था। सजा पाने वाले अभियुक्त अखलेश कुमार महतो उम्र 39 वर्ष, सा०-मरूकिया, थाना अंधरा ठाढ़ी, जिला मधुबनी एवं प्रियरंजन देव वर्मा (वाहन का चालक) उम्र 38 वर्ष, सा०-एक परिवार, थाना सिधई, जिला अगरतल्ला (त्रिपुरा) हैं। अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट की दो अलग-अलग धाराओं में 10-10 वर्ष कारावास एवं 1-1 लाख रुपए आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी, इस तरह दोनों अभियुक्त को 10-10 वर्ष कारावास एवं 2-2 लख रुपए आर्थिक दण्ड अदा करने होंगे। आर्थिक दण्ड की राशी अदा नहीं करने पर 1-1 वर्ष अतिरिक्त कारावास में रहना होगा। इस मामले के विशेष (एनडीपीएस) लोक अभियोजक शंभू आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि बायसी थाना के तत्कालीन स०अ०नि० नन्दजी प्रसाद 10 मई 2022 को दलवाल के साथ दिवा गश्ती में थे। इसी क्रम में समेकित जॉच चौकी पहुँच कर वाहन जाँच कर रहे थे। करीब 11.45 बजे दालकोला की तरफ से आ रहे एक टाटा जेस्ट गाड़ी रजि० नंबर टी०आर० 01 ए०क्यू० 0427 को रूकने का इशारा किया तो गाड़ी रोक कर उसमें से दो व्यक्ति भागने लगे। जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ा। पकड़ाये व्यक्तियों ने अपने उपरोक्त नाम व पता नाम कमशः बताया। तलासी लेने पर उक्त वाहन के सीट के नीचे बना बॉक्स में 38 पैकेट गाँजा प्लास्टिक के टेप से लपेटा हुआ बरामद हुआ। जिसका वजन 80.175 किलोग्राम हुआ। पूछताछ में बताया कि त्रिपुरा से सस्ते दामो में गाँजा खरीदकर अपने घर मरूकिया जिला मधुबनी (बिहार) में मँहगे दाम में बेचने का काम करते हैं। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार गवाहों को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई।