PURNIA NEWS,विधि संवाददाता : 13 सितंबर 2025 को इस वर्ष के तीसरे राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के कार्यक्रमानुसार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया द्वारा व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी आयोजित की जाएगी। जिसमें शमनीय आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया कन्हैया जी चौधरी के निर्देशानुसार 16 जुलाई 2025 को अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया सुनील कुमार की अध्यक्षता में नीलाम विभाग एवं सभी बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आहुत की गयी।
बैठक में जिला नीलाम पदाधिकारी पूर्णिया उपस्थित नहीं हो सके उनके स्थान पर कंचन कुमार भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय पूर्णिया के उप-प्रबंधक परिमल कुमार राय, बिहार ग्रामीण बैंक पूर्णिया के लीगल प्रबंधक धीरेन्द्र झा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूर्णिया के सहायक प्रबंधक मुकेश कुमार, केनरा बैंक पूर्णिया के अधिकारी केतु कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के वरीय प्रबंधक आशीष कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के वरीय प्रबंधक सेलटू कुमार दास, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वरीय प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार, इंडियन ओवरसीज बैंक पूर्णिया के प्रबंधक प्रणय कुमार, आई डी बी आई बैंक पूर्णिया के वरीय प्रबंधक अभिषेक श्रीवास्तव एवं दि डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, पूर्णिया से विनाश रंजन बैठक में उपस्थित हुए। जिसमें सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले को अधिक से अधिक संख्या में चिह्नित करें और उन मामलों में ऋणधारकों को सूचना प्राप्त कराने हेतु यथाशीघ्र नोटिस तैयार करें एवं कार्यालय से हस्ताक्षर करावें। उक्त लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सभी बैंक शाखा परिसर में अपने स्तर बैनर लगवाएँ तथा समय-समय पर ध्वनि-विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रसार-प्रसार करें। उन्होंने आगे कहा कि आमजन को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त लोक अदालत के साथ-साथ 01 जुलाई 2025 से 90 दिनों का राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता अभियान का भी आयोजन किया जा रहा है। जिनको मध्यस्थता के माध्यम से आपसी सुलह के आधार पर मुकदमा निपटान कराना हो वे इस मंच का लाभ उठा सकते हैं।



