अररिया/प्रिंस(अन्ना राय) : बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के द्वितीय चरण में 11 नवम्बर 2025 को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन अररिया ने चुनावी ड्यूटी में तैनात मतदान कर्मी और पुलिस बलों के भोजन की व्यवस्था को लेकर आदेश जारी कर दिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, अररिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मतदान तिथि से एक दिन पूर्व और मतदान तिथि के दिन मतदान केंद्रों पर विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोईया-सह-सहायकों द्वारा निर्धारित दर के अनुसार नकद भुगतान पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
भोजन और नाश्ते की निर्धारित दरें
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में भोजन और नाश्ते की दरें और सामग्री निम्नलिखित रूप से निर्धारित की गई है:
क्र०सं० भोजन/चाय/नाश्ता आदि का नाम निर्धारित दर
01 दिन/रात का भोजन (रोटी/चावल + अरहर दाल + आलू/परवल/मौसमी सब्जी + भुजिया + सलाद आदि) ₹80/-
02 नाश्ता (पुड़ी-06 पीस, रोटी/पराठा-03 पीस + आलू एवं चना की सब्जी + भुजिया) ₹60/-
03 चाय प्रति कप ₹10/-
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गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश
जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि मतदान कर्मियों के लिए गुणवत्तापूर्ण खान-पान उपलब्ध कराने हेतु संबंधित रसोईया/सहायक को अपने स्तर से निर्देशित करें।
उक्त भोजन आदि की व्यवस्था के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों का क्रय आवश्यकता के अनुसार स्थानीय बाजार से रसोईयों द्वारा किया जायेगा। यह व्यवस्था विद्यालय और विद्यालय के अतिरिक्त स्थित सभी मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित की जाएगी।
जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना) अररिया को इस कार्य को संपादित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही, मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर रसोईया/सहायक/प्रखण्ड साधन सेवी का नाम एवं मोबाइल नंबर की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

