ARARIA NEWS, : फारबिसगंज नगर परिषद ने नगरवासियों को राहत देते हुए संपत्ति कर पर लगे सभी पुराने ब्याज और दंड को माफ करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत करदाता अब केवल अपना पूर्व बकाया और चालू वर्ष का कर 30 मार्च 2026 तक जमा कराकर इस विशेष छूट का लाभ उठा सकते हैं।
नगर परिषद की अध्यक्ष वीना देवी ने इसे नगरवासियों को आर्थिक बोझ से मुक्ति देने की पहल बताते हुए सभी नागरिकों से समय पर कर भुगतान कर शहर के विकास में सहयोग की अपील की है, वहीं परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह योजना सीमित अवधि के लिए लागू है और अंतिम तिथि के बाद यह राहत उपलब्ध नहीं होगी।



