पूर्णिया, विधि संवाददाता : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के कार्यकमानुसार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशनुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया द्वारा 13 दिसंबर 2025 को इस वर्ष के चौथे व अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु बैठकों का दौरा जारी है। इसी क्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया कन्हैयाजी चौधरी के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया सुनील कुमार की अध्यक्षता में 18,19 एवं 20 नवम्बर को बैठकों का दौड़ जारी रहा।
20 नवंबर को मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद/क्लेम वाद के अधिकाधिक मामलों के निष्पादन हेतु बीमा कम्पनी के अधिकारियों एवं दावाकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं के साथ बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित इंश्योरेन्स कंपनी के अधिकारी एवं दावाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को आगामी लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निदान हेतु वाद के दोनों पक्षकारों के बीच समझौता के बिन्दु पर विचार विमर्श करने हेतु निर्देश दिया गया। 19 नवम्बर 2025 को नीलाम विभाग एवं सभी बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आहुत की गयी। बैठक में जिला नीलाम पदाधिकारी सुश्री शीलिमा कुमारी ने भाग लिया।
बैंक अधिकारियों में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा के साथ भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के प्रबंधक रंजन कुमार, बिहार ग्रामीण बैंक के लीगल प्रबंधक संतोष कुमार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहायक प्रबंधक मुकेश कुमार, केनरा बैंक के अधिकारी केतु कुमार, पंजाब नेशनल बैंक के वरीय प्रबंधक पंचानन्द मंडल, यूको बैंक के वरीय प्रबंधक राजीव रंजन, बैंक ऑफ बड़ौदा के वरीय प्रबंधक आशीष कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के वरीय प्रबंधक सेलटू कुमार दास, इंडियन बैंक पूर्णियों के प्रबंधक रित्विक प्रशान्त, इंडियन ओवरसीज बैंक के उप-प्रबंधक निलेश कुमार मिश्रा, एच०डी०एफ०सी० बैंक से लीगल मैनेजर शीर्ष राज, आई डी बी आई बैंक के सहायक प्रबंधक राहुल कुमार मिश्र एवं दि डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक से बैठक में भाग लिया।
18 नवंबर 2025 को विद्युत विभाग एवं बी०एस०एन०एल० विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक आहुत की गयी। जिसमें कार्यपालक विद्युत अभियंता बलबीर प्रसाद वागीश, कार्यपालक विद्युत अभियंता नवीन मंडल एवं भारत संचार निगम लिमिटेड पूर्णिया के जे०टी०ओ० विद्यासागर उपस्थित हुए। सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि बिजली से संबंधित वादों में वाद सुलह कराने हेतु प्रकृति अनुसार समझौता शुल्क बिजली विभाग में जमा करने के उपरांत वाद का निष्पादन किया जाता है। कार्यपालक विद्युत अभियंता बलबीर प्रसाद वागीश द्वारा बताया गया कि बिजली से संबंधित वादों में वाद सुलह कराने हेतु समझौता शुल्क:- 1. घरेलू उपभोक्ता के लिए 4 हजार रुपए प्रति किलोवाट 2. व्यावसासिक प्रतिष्ठान के लिए 10 हजार रुपए प्रति किलोवाट 3. उद्योग के लिए 20 हजार रुपए प्रति किलो वाट एवं 4. कृषि के लिए 2 हजार रुपए प्रति किलोवाट समझौता शुल्क बिजली विभाग में जमा करने के उपरांत वाद निष्पादन किया जाता है।
उक्त सभी बैठकों में सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि अपने-अपने विभागों से संबंधित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित करें। लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु अपने-अपने विभागों के कार्यालय परिसर में अपने स्तर बैनर लगवाएँ तथा समय-समय पर ध्वनि-विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रसार-प्रसार करावें।
बीबीज्ञात हो कि राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा के मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है।


