13 दिसंबर के राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

पूर्णिया, विधि संवाददाता : 13 दिसंबर 2025 को इस वर्ष के चौथे व अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत को का आयोजन होना है। राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी आयोजित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया कन्हैया जी चौधरी के निर्देशानुसार 21 नवंबर 2025 को अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुनील कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गयी। जिसमें ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों के निष्पादन पर विचार विमर्श करने हेतु पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), पूर्णिया कौशल किशोर कमल ने भाग लिया। वन से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्थान पर रेंज ऑफिसर आशीष कुमार बैठक में उपस्थित हुए।

श्रम से संबंधित मामलों के निष्पादन पर विचार विमर्श करने हेतु श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी शुभम प्रियदर्शी बैठक में उपस्थित हुए। वहीं माप-तौल से संबंधित मामलों के निष्पादन पर विचार विमर्श करने हेतु निरीक्षक विधिक माप विज्ञान पूर्णिया सदर एवं पूर्णिया अतिरिक्त सुबोध कुमार पूर्व बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि अपने-अपने विभागों से संबंधित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित करें। चिन्हित मामलों में पक्षकार को सूचना प्राप्त कराने हेतु यथाशीघ्र नोटिस तैयार करें एवं कार्यालय से हस्ताक्षर करावें। उक्त लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु अपने-अपने विभागों के कार्यालय परिसर में अपने स्तर से बैनर लगवाएँ तथा समय-समय पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रसार-प्रसार करावें। यह भी निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन लोक अदालत की समाप्ति तक संबंधित पीठ में उपस्थित रहें। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

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