गांजा तस्करों को 12-12 वर्ष कारावास व 3-3 लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा

पूर्णिया, विधि संवाददाता:  गांजा तस्करी के मामले में 2 अभियुक्तों को एन.डी.पी.एस. एक्ट की विभिन्न धाराओं में मिलाकर 12-12 वर्ष कारावास एवं 3-3 लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। यह सजा पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक रंजन के न्यायालय में सुनाई गई है। मामला डी.आर.आई. यूनिट केस 20/2022 पर आधारित था।

इस वाद के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सिन्हा ने बतलाया इस वाद के सूचक इंटेलिजेंस ऑफीसर मसीउद्दीन हैं। गुप्त सूचना के आधार पर घटना तिथि 23 नवंबर 2022 को बायपास रोड गुलाबबाग पूर्णिया में डी आर आई पटना यूनिट को एक टाटा ट्रक की तलाशी के दौरान उसके केबिन से 328 पैकेट गांजा बरामद किया गया।

जिसका कुल वजन 220 किलो से कुछ ज्यादा था। जिसकी कीमत करीब 33 लख रुपए आंकी गई। पूछताछ में जानकारी मिली कि उक्त गांजा ये लोग मेघालय से दाउदनगर वैशाली ट्रक से ले जा रहे थे। इस मामले में खुसरूपुर पटना के रहने वाले सकींदर कुमार और वैशाली के विक्की कुमार को उक्त गंज के साथ गिरफ्तार किया गया जिन्हें न्यायालय ने दोषी पाए जाने के बाद उपरोक्त सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *