विधि संवाददाता पूर्णिया: पत्नी की हत्या के मामले में पति अरविंद कुमार मंडल को 10 वर्ष कारावास की सजा दी गई। इस मुकदमे के शेष अभियुक्त जिसमें मृतका के सास, ससुर और देवर थे, को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया। यह सजा सत्रवाद विचरण संख्या 146/23 के तहत सुनाई गई है।
मामला बड़हरा थाना कांड संख्या 374/21 पर आधारित था। यह सजा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देशमुख के न्यायालय में सुनाया गई है। घटना तिथि 16.11.2021 की है। प्राथमिकी मृतिका मधुबाला देवी की मां ने दर्ज कराई थी। मृतका की शादी 2019 में अभियुक्त के साथ हुई। कुछ दिन ठीक से रहा। फिर ससुराल वाले दो लख रुपए के लिए मारपीट करने लगे। प्राथमिक्की के अनुसार मृतिका ने मां को सारी बातें बताई थी। तब मायके वाले ससुराल जाकर ससुराल वालों को समझाए बुझाये थे।
घटना की सूचना मिलने पर मृतिका के ससुराल जाने पर पुत्री का शव बरामदे पर रखा था और ससुराल के लोग फरार थे। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे में कुल आठ गवाहों को प्रस्तुत किया गया गवाहों द्वारा न्यायालय में दिए गए गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मुकदमे को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, आप पर लोक अवयोजक राहुल राजा।



