शब-ए-बारात पर पटाखों पर सख्त रोक, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध—कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में शब-ए-बारात के मौके पर अवैध और खतरनाक पटाखों के इस्तेमाल को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ा निर्देश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी पटाखा फोड़ने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध पर्यावरण और कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए लगाया गया है।

हाई कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) और पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे अवैध पटाखों के इस्तेमाल को रोकें और त्योहार के दौरान याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करें। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि त्योहार के समय अवैध पटाखों से उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस आदेश पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल 2026 में होगी। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शब-ए-बारात के दिन राज्यभर में अवकाश घोषित किया है।

Share This Article
अंग इंडिया न्यूज़ एक समर्पित डिजिटल न्यूज़ पोर्टल है जो भारत की सांस्कृतिक गहराइयों, सामाजिक मुद्दों और जन-आवाज को निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है। हमारा उद्देश्य है—हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर भाषा को प्रतिनिधित्व देना, ताकि खबरें सिर्फ सूचनाएं न रहें, बल्कि बदलाव की प्रेरणा बनें।हम न सिर्फ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को कवर करते हैं, बल्कि उन कहानियों को भी उजागर करते हैं जो आमतौर पर मुख्यधारा से दूर रह जाती हैं। अंग इंडिया न्यूज़ का हर लेख, हर रिपोर्ट और हर विश्लेषण एक सोच के साथ लिखा जाता है—"जनता की नज़र से, जनता के लिए।"
- Advertisement -

आपके लिए ख़ास ख़बर

App Icon