सहरसा, अजय कुमार: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा ने मंगलवार को मोटर दुर्घटना दावा वाद संख्या 23/2021 की आवेदिका गीता देवी पति संजय सिंह वर्त्तमान पता रहुआमणी, थाना बनगॉंव को 12 लाख रूपये का चेक प्रदान किया।
ज्ञात हो कि 13 दिसम्बर 25 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदिका की ओर से अधिवक्ता आदित्य ठाकुर और विपक्षी शाखा प्रबंधक टाटा एआइजी जेनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड की ओर अधिवक्ता से शंभु पाठक द्वारा समझौता के आधार पर वाद निष्पादन के लिए बारह लाख रुपये देने की तय हुई। यह वाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहरसा के न्यायालय में 17 नवंबर 2021 को दर्ज की गई थी। जिसमें आवेदिका ने अपने स्व पुत्र सत्यम कुमार सिंह की मृत्यु दुर्घटना 7 जुलाई 2021 को पिकअप भान से कसबा पूर्णिया में हुई थी।
यह उक्त वाद वर्त्तमान मे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चल रही थी। आवेदिका को चेक प्रदान करने के समय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संजय श्रावंगी और प्राधिकार के सहायक चंंदन कुमार के साथ आवेदिका के अधिवक्ता आदित्य ठाकुर उपस्थित रहे।



