NEW DELHI : अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस खारिज, सोनिया गांधी पर बयान को लेकर कांग्रेस ने लगाया था आरोप
NEW DELHI : राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पेश किए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस को गुरुवार को खारिज कर दिया। यह नोटिस कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर शाह के कथित बयान को लेकर दिया गया था, जिसमें कांग्रेस ने इसे अपमानजनक और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाला बताया था। मामला 25 मार्च को राज्यसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक, 2024 पर चर्चा से जुड़ा है। इस दौरान शाह ने कहा था कि कांग्रेस शासन में प्रधानमंत्री राहत कोष पर एक ही परिवार का नियंत्रण था और कांग्रेस अध्यक्ष उसका हिस्सा थे। हालाँकि उन्होंने सोनिया गांधी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे उनके खिलाफ संकेत मानते हुए विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया। कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने सभापति को नोटिस सौंपते हुए कहा था कि शाह का बयान सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने के लिए पूर्व नियोजित था।
सभापति धनखड़ ने नोटिस की जाँच के बाद इसे खारिज करते हुए कहा, “शाह ने अपने बयान को 1948 की सरकारी प्रेस विज्ञप्ति से प्रमाणित किया है, जिसमें राहत कोष के प्रबंधन में कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका का उल्लेख है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इसमें कुछ भी गलत नहीं पाया गया।” उन्होंने यह भी कहा कि यह नोटिस शाह की छवि खराब करने और मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश प्रतीत होता है। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है, जबकि बीजेपी ने सभापति के फैसले का स्वागत किया। यह घटना संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है।