Teacher Recruitment Scam : सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को तगड़ा झटका, 25 हजार शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का फैसला बरकरार
Teacher Recruitment Scam : पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें 2016 में स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) के जरिए की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और अनियमितताएँ हुईं, जिसके कारण इसे “दूषित और अवैध” माना गया। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
यह मामला 2016 की राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलएसटी) से जुड़ा है, जिसमें 23 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने 24,640 पदों के लिए हिस्सा लिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अप्रैल 2024 में इस भर्ती को रद्द करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँची थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। धोखाधड़ी से हुई नियुक्तियाँ बरकरार नहीं रह सकतीं।” हालाँकि, कोर्ट ने यह राहत दी कि जिन शिक्षकों को वेतन मिला, उन्हें उसे वापस नहीं करना होगा, और दिव्यांग उम्मीदवारों को मानवीय आधार पर सेवा में रखा जा सकता है।
ममता बनर्जी ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनकी सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी रहेगी, जबकि बीजेपी ने इसे टीएमसी सरकार की “भ्रष्टाचार की मिसाल” करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नई भर्ती प्रक्रिया तीन महीने में शुरू करने का निर्देश दिया है, जिससे पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। यह फैसला राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है।