PURNIA NEWS : वि० सं०: गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास के अलावा एक लाख रुपया आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। यह सजा पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक रंजन ने स्पेशल (एन०डी०पी०एस०) वाद संख्या 58/2021 के तहत सुनाई है। मामला बायसी थाना कांड संख्या 203/2021 पर आधारित था। सजा पाने वाले अभियुक्त का नाम है रंजीत भौमिक जो त्रिपुरा का रहने वाला है। घटना 16 जुलाई 2021 की है। जब शशिकांत सिंह अवर निरीक्षक बायसी दल-बल के साथ समेकित जांच चौकी दालकोला पर पश्चिम बंगाल की ओर से आ रहे ट्रक रजिस्ट्रेशन संख्या एन०एल०ओ०1 सी० 8529 को रुकने का इशारा किया तो ट्रक चालक गाड़ी रोक कर भागने का प्रयास करने लगा।

दल-बल के सहयोग से पकड़ा गया चालक ने अपना नाम रंजीत भौमिक बतलाया। गाड़ी की तलाशी लेने पर 51 पैकेट गांजा बरामद हुआ। जिसका कुल वजन 516.98 किलोग्राम हुआ। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कल 11 गवाहों को पेश किया गया। गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मामले को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, विशेष (एन०डी०पी०एस०)लोक अभियोजक शंभू आनंद।

By अंग इंडिया न्यूज़

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