पूर्णिया, वि० सं०: PURNIA NEWS गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 1 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। आर्थिक दंड की राशि नही देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। सजा पाने वाला अभियुक्त है, धर्मेंद्र मंडल सा० नवाबगंज, था० कुरसेला, जिला कटिहार। यह सजा चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम कुमार ने स्पेशल (पॉक्सो) वाद सं० 78/2022 में सुनाई गई है।मामला धमदाहा थाना कांड संख्या 285/2022 पर आधारित था। इस मामले के विशेष (पॉक्सो) लोक अभियोजक शंभु आनंद ने बताया कि गुप्त सूचना पुलिस को मिली कि अभियुक्त ने अपने बहनोई के घर ग्राम मदरोनी, थाना धमदाहा, जिला पूर्णिया में गांजा रखा है। इसके आधार पर धमदाहा के तात्कालिक थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने 2 अक्टूबर 2022 को पुलिस बल के साथ छपा मारी की।घर में तलाशी के दौरान 27 पैकेट गांजा बरामद हुआ । अभियुक्त ने बताया अगरतल्ला से गांजा का खेप मंगाकर बेचा करते थे। कुल गांजा करीब 150 किलो बरामद किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। Post navigationPURNIA NEWS : बबली कुमारी की जिंदगी बचाने में संगठन का बड़ा योगदान, 5 यूनिट रक्त और 10,000 रुपये की मदद PURNIA NEWS : लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर किलकारी बिहार बाल भवन पूर्णिया में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का आयोजन