13 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत : व्यवहार न्यायालय पूर्णिया में 15 एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालयों में 1-1 पीठ होंगे

पूर्णिया, विधि संवाददाता: जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया के तत्वाधान में दिनांक 13 सितम्बर 2025 यानी इसी शनिवार को 10:30 बजे पूर्वाहन से व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के साथ-साथ तीनों अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के प्रांगन में इस वर्ष का तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए व्यवहार न्यायालय के लगभग 4 हजार 200 लंबित मामले को चिन्हित किया गया है। सभी चिन्हित मामलों के पक्षकारों एवं पीडितों को संबंधित थाना के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। वहीं पूर्व-वाद के मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, बी०एस०एन०एल० एवं अन्य से संबंधित लगभग 32 हजार बकायेदारों/ऋणियों को नोटिस भेजा गया है।

संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2025 से ही प्री-सिटिंग/प्री-काउन्सेलिंग हो रही है। वादकारी/विपक्षी लोक अदालत से पूर्व भी आपसी सुलहनामा के आधार पर अपने मामलों को निपटारा करा सकते हैं। इस हेतु संबंधित न्यायालय में जाकर संपर्क करना होगा। इन बातों की जानकारी व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार कन्हैया जी चौधरी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बुधवार को दोपहर 1.30 बजे दी। उन्होंने आगे कहा कि वाद निष्पादन हेतु व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के लिए 15 पीठ जबकि अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के लिए 01-01 पीठ का गठन किया गया है। जिनके वाद जिस न्यायालय में लंबित हैं, उनके वाद का निस्तारण उसी न्यायालय में समझौता के आधार पर किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को सुविधा होगी। आमजनों की सुविधा के लिए पारा विधिक स्वयं सेवकों को पाँच हेल्प डेस्क में प्रतिनियुक्त किया गया है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में संधि योग्य लघु आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले, माप-तौल के मामले, वन विभाग से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

Purnia News
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार कन्हैया जी चौधरी

सभी वादकारीगण निर्धारित तिथि यानी 13 सितंबर को व्यवहार न्यायालय प्रांगन में उपस्थित होकर अपने मुकदमों का निष्तारण समझौता के आधार पर कराने का सुअवसर प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए व्यवहार न्यायालय पूर्णिया परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यायल से सम्पर्क कर से फोन नं०-06454-242342 पर सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने आमलोगों से अपील किया है कि जिन पक्षकारों/पीडितों को नोटिस प्राप्त नहीं भी हुआ है, यदि वे आपसी सुलह समझौते के आधार पर अपने वाद का निपटारा कराना चाहते हैं, तो वे दिनांक 13 सितम्बर 2025 को संबंधित न्यायालय में पहुँचकर अपने वाद का निपटारा करा सकते हैं। वाद का निष्पादन बिना कोई खर्च/मुफ्त तत्काल निष्पादित करावें। इस मौके पर प्रधान जिला जज ने अन्य न्यायिक पदाधिकारी एवं न्यायालय कर्मियों की उपस्थिति में झंडा दिखा कर जिले में प्रचार-प्रसार एवं लोक अदालत हेतु लोगों को जागृत करने के लिए लोक अदालत वाहन को विदा किया।

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