13 दिसंबर के राष्ट्रीय लोक अदालत में आधिकाधिक मामलों के निष्पादन हेतु 17 बैंच का गठन

पूर्णिया, वि० सं०: 12 दिसंबर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार कन्हैया जी चौधरी ने पूर्वाहन 10:00 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में न्यायिक पदाधिकारी अधिवक्ता गण और न्यायालय कमी भी उपस्थित थे। तत्पश्चात प्रधान जिला जज नेएक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया के तत्वाधान में 13 दिसम्बर, 2025 को 10:30 बजे पूर्वाह्न से व्यवहार न्यायालय पूर्णियों के साथ-साथ तीनों अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय- बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के प्रांगन में इस वर्ष का चौथा व अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए व्यवहार न्यायालय के लगभग 6 हजार लंबित मामले को चिन्हित कर सभी पक्षकारों एवं पीड़ितों को नोटिस भेजा गया है। पूर्व-वाद के मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, बी०एस०एन०एल० एवं अन्य से संबंधित लगभग 28 हजार बकायेदारों / ऋणियों को नोटिस भेजा गया है। संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2025 से ही प्री-सिटिंग/प्री-काउन्सेलिंग हो रही है। मामलों के निष्पादन हेतु व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के लिए 17 पीठ (बैंच) का गठन किया गया है। इसके अलावा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय- बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के लिए 01-01 पीठ का गठन किया गया है। पक्षकारों की सुविधा के लिए जिनका वाद जिस न्यायालय में लंबित है उनके वाद का निस्तारण उसी न्यायालय में समझौता के आधार पर किया जाएगा।

आमजनों के सुविधा के लिए पाँच हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जहाँ पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रधान जिला जज ने आमलोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन पक्षकारों / पीड़ितों को नोटिस प्राप्त नहीं भी हुआ है, यदि वे अपना वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं, तो वे 13 दिसंबर 2025 को ही संबंधित न्यायालय में पहुँचकर अपने वाद का निपटारा करा सकते हैं। वाद का निष्पादन बिना कोई खर्च/मुफ्त तत्काल निष्पादित करावें।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में संधि योग्य लघु आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले, माप-तौल के मामले, वन संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। सभी वादकारीगण 13 दिसंबर 2025 अपने व्यवहार न्यायालय प्रांगन में उपस्थित होकर अपने मुकदमों का निष्तारण समझौता के आधार पर कराने का सुअवसर प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए व्यवहार न्यायालय, पूर्णियों परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यायल से फोन नं०-06454-24 2 3 4 2 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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