PURNIA NEWS : 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत – थानाध्यक्षों को ससमय नोटिस तामिला कराने का निर्देश
PURNIA NEWS, विधि संवाददाता : 10 मई 2025 को इस वर्ष का दूसरा देश व्यापी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी किया जाएगा। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु संबंधित पक्षकारों को ससमय नोटिस तामिला कराने एवं अन्य दिशा-निर्देश देने हेतु 28 अप्रैल 2025 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया कन्हैया जी चौधरी के निर्देशनुसार अवर न्यायाधीश तृतीय सह प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया सुनील कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की गयी। जिसमें सदर थाना से पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार, सहायक खजांची से पुरुषोत्तम कुमार, मरंगा से विष्णुकान्त, मुफस्सिल से मणिलाल बैठा, कसबा से अजय कुमार अजनबी, जलालगढ़ से ब्रजेश कुमार, के० नगर से नवदीप कुमार गुप्ता, श्रीनगर से बुधन मुखिया, चम्पानगर से प्रियंका कुमारी, बनमनखी से संजय कुमार, धमदाहा से सरोज कुमार, भवानीपुर से सुनील कुमार, रूपौली से मुकेश कुमार, टीकापट्टी से अमित कुमार, मीरगंज से रौनक कुमार सिंह, बी० कोठी से संजय कुमार, रघुवानगर से आनन्द कुमार, मोहनपुर से संतलाल उरॉव, अकबरपुर से मो० इर्शाद, बलिया से अजय कुमार, डगरूआ से दीपक कुमार गौतम, बायसी से सुरेश प्रसाद, अमौर से नवीन कुमार, रौटा से ज्ञान रंजन, अनगढ़ से कुमार कुणाल सौरव एवं महिला थाना से सुधा कुमारी उपस्थित हुए।
उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारीयों को निर्देश दिया गया कि निर्गत नोटिस को प्री-लोक अदालत बैठक की तिथि से पूर्व तामिला करावें। तामिला प्रतिवेदन यथाशीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया के कार्यालय में प्राप्त कराने हेतु निर्देश दिया गया। शमनीय मामला में पक्षकारों को स्थानीय स्तर पर समझौता के लिए लोक अदालत में वाद निपटारा के लिए बतायेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।