ARARIA NEWS/प्रिंस(अन्ना राय)। अररिया कोर्ट ने दिव्यांग नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिला एवं षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार ने आरोपी मोहम्मद चुन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वही, बताया जा रह है की आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई. वही, इस मामले में आरोपी के भाई मोहम्मद जावेद आलम को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है. कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद चुन्ना पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है वहीं जुर्माना की राशि नहीं जमा होने पर आरोपी युवक को एक महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. वही, कोर्ट ने इसके अलावा पीड़िता को विक्टिम कंपनसेशन फंड के रूप में उसके बच्चे के लिए 7 लाख रुपए के मुआवजे का भी आदेश दिया है. वही, मुआवजे की राशि में से 4 लाख रुपए पीड़िता को और 3 लाख रुपए उसके नाबालिग बेटे के लिए बैंक में एफडी के रूप में जमा किए जाएंगे। वही, बताया जा रहा है की कोर्ट ने यह आदेश पॉक्सो 43/2018 महिला थाना कांड संख्या 77/2018 मे पारित किया है मामला 30 जुलाई 2018 को दिव्यांग पीड़िता देर संध्या शौच करने के लिए अपने घर से खेत गई थी, जहां पहले से घात लगाए युवक ने चाकू का भय दिखाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसको लेकर पीड़िता ने महिला थाना में आरोपी युवक पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
ARARIA NEWS ; कोर्ट ने दिव्यांग नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को सुनाया आजीवन कारावास की सजा
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