PURNEA NEWS/ विधि संवाददाता: एक नाबालिक के अपहरण के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को 5 वर्ष कारावास व 5 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार को उचित मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया गया है। यह सजा सत्रवाद विचरण सं० 197/22 के तहत द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने अभियुक्त मो० जसीम पिता मो० कुद्दुस ग्रा० मंजरही, वार्ड नं० 13, था० जानकी नगर को सुनाई है। मामला जानकी नगर थाना कांड सं० 49/2022 पर आधारित था। पीड़िता के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराई थी। घटना तिथि 6 मार्च 2022 को रात्रि 9:00 बजे तक 16 वर्षीय नाबालिक पुत्री नजर नहीं आई तब खोज बीन किया, परंतु नहीं मिली। पीड़िता 8 मार्च 22 को अभियुक्त के साथ सुपौल जिला के छर्रा पट्टी गांव में एक जंगल की तरफ जा रहा था। शक के आधार पर स्थानीय लोगों दोनों को पकड़ लिया तब पीड़िता के पिता को सूचना दी गई। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस वाद को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, अपर लोक अभियोजक राहुल राजा।
PURNEA NEWS/नाबालिक के अपहरण के मामले में 5 वर्ष कारावास व 5 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा
अंग इंडिया न्यूज़ एक समर्पित डिजिटल न्यूज़ पोर्टल है जो भारत की सांस्कृतिक गहराइयों, सामाजिक मुद्दों और जन-आवाज को निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है। हमारा उद्देश्य है—हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर भाषा को प्रतिनिधित्व देना, ताकि खबरें सिर्फ सूचनाएं न रहें, बल्कि बदलाव की प्रेरणा बनें।
हम न सिर्फ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को कवर करते हैं, बल्कि उन कहानियों को भी उजागर करते हैं जो आमतौर पर मुख्यधारा से दूर रह जाती हैं। अंग इंडिया न्यूज़ का हर लेख, हर रिपोर्ट और हर विश्लेषण एक सोच के साथ लिखा जाता है—"जनता की नज़र से, जनता के लिए।"
- Advertisement -
आपके लिए ख़ास ख़बर
नयी खबरें
- Advertisement -

