पूर्णिया

PURNIA NEWS : 8 मार्च के राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु न्यायालय में लम्बित लगभग 5500 और पूर्व-वाद के लगभग 31,000 पक्षकारों को भेजा गया नोटिस

PURNIA NEWS विधि संवाददाता : 8 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों के निष्पादन हेतु न्यायालय में लम्बित लगभग 5500 और पूर्व-वाद के लगभग 31,000 पक्षकारों को भेजा गया नोटिस। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के निष्पादन हेतु व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के लिए 15 पीठ का गठन किया गया है। प्रत्येक अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय अर्थात बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के लिए 01-01 पीठ का गठन किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी देते हुए पूर्णिया के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार कन्हैया जी चौधरी ने कहा कि 08 मार्च 2025, दिन शनिवार को 10:30 बजे पूर्वाह्न से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में व्यवहार न्यायालय पूर्णिया तथा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के प्रांगन में इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में संधि योग्य लघु आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। सभी वादकारीगण उक्त तिथि व समय पर अपने क्षेत्र के व्यवहार न्यायालय प्रांगन में उपस्थित होकर अपने मुकदमों का निष्तारण समझौता के आधार पर कराने का सुअवसर प्राप्त करें। इस राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु व्यवहार न्यायालय के लगभग 5500 सुलहनीय व शमनीय प्रकृति के लंबित मामले को चिन्हित किया गया है। चिन्हित मामलों के सभी पक्षकारों एवं पीड़ितों को संबंधित थाना के माध्यम से नोटिस भेजा गया है।

वहीं पूर्व-वाद के मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, बी०एस०एन०एल० एवं अन्य से संबंधित लगभग 31,000 बकायेदारों / ऋणियों को नोटिस भेजा गया है। आगामी लोक अदालत की सफलता हेतु 28 फरवरी 2025 से प्री-सिटिंग/प्री-काउन्सेलिंग हो रही है। जिन वादकारियों एवं विपक्षियों को लोक अदालत से पूर्व आपसी सुलहनामा के आधार पर मामलों का निपटारा कराना हो, वे संबंधित न्यायालय में जाकर मामले का निपटारा करा सकते हैं। आगामी पक्षकारों की सुविधा के लिए जिनका वाद जिस न्यायालय में लंबित है उनके वाद का निस्तारण उसी न्यायालय में समझौता के आधार पर किया जाएगा। आमजनों के सुविधा के लिए पॉच हेल्प डेस्क का गठन भी किया गया है, जहाँ पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आमलोगों से अपील करता हूँ, कि जिन पक्षकारों / पीड़ितों को नोटिस प्राप्त नहीं भी हुआ है, यदि वे अपना वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं, तो वे लोक अदालत के आयोजन के दिन ही अर्थात 8 मार्च 25 को संबंधित न्यायालय में पहुँचकर अपने वाद का निपटारा करा सकते हैं। वाद का निष्पादन बिना कोई खर्च/मुफ्त तत्काल करावें। अधिक जानकारी के लिए व्यवहार न्यायालय पूर्णिया परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यायल के फोन नं०- 06454-242342 पर सम्पर्क कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूर्व 8 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में आधिकाधिक वादों के निष्पादन हेतु आम लोगों को जागरूक करने हेतु जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस मौके पर व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के तमाम न्यायाधीश गन भी उपस्थित थे।

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