बेटी के सेक्स रैकेट में फंसने की झूठी खबर से शिक्षिका की मौत, साइबर ठग ने दी थी सूचना

Sambhal Jama Masjid Survey : उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। यह मुस्लिम पक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण झटका माना जा रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल की जामा मस्जिद को एक प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया गया था और उन्होंने इस मंदिर में प्रवेश करने की मांग की थी। निचली अदालत ने इसी दावे के आधार पर मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई और सर्वे के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे बढ़ेगा।

हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सर्वे सही था और अब सर्वे रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वे उसके लिए भी तैयार हैं।गौरतलब है कि संभल में पिछले साल 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में कुछ लोगों की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस घटना के बाद से ही संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरी हिंसा की जांच एसआईटी कर रही है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद संभल में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा सकती है।

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