PURNIA NEWS : बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दौरान श्रमिकों को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश देने के प्रावधान के प्रचार-प्रसार एवं स्वीप गतिविधियों की समीक्षा हेतु बुधवार को उप श्रमायुक्त, पूर्णिया प्रमंडल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कटिहार के सहायक श्रमायुक्त, पूर्णिया के श्रम अधीक्षक, कारखाना निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी तथा श्रमिक संगठनों एवं नियोजक संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के तहत मतदान दिवस को श्रमिकों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किए जाने की जानकारी दी गई। उप श्रमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संबंधित आदेशों का व्यापक प्रसार श्रमिकों के बीच किया जाए और प्रतिष्ठानों के नोटिस बोर्ड पर अवकाश संबंधी सूचना प्रदर्शित की जाए। साथ ही, निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत स्वीप सामग्री को श्रम संसाधन विभाग के जिला कार्यालयों में प्रदर्शित करने एवं जागरूकता गतिविधियों में स्वीप कोषांग का सहयोग लेने का निर्देश दिया गया।



