हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 1 लाख 10 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा

पूर्णिया, विधि संवाददाता: हत्या के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 1 लाख 10 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाले अभियुक्त है का नाम है, विद्यानंद सिंह। आर्थिक दंड की राशि नहीं चुकाने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

यह सजा 11 वें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद इनाम खान ने सत्रवाद विचरण सं० 317/2018 के तहत सुनाई है। मामला टिका पट्टी थाना कांड सं० 88/2017 पर आधारित था। थाने में मुकदमा मृतक ज्ञान चंद्र मंडल के पुत्र पहाड़ी मंडल ने दर्ज कराई थी। मृतक का मछुआ समिति में नॉमिनेशन के दौरान अभियुक्त व अन्य के साथ विवाद हो गया था। उसे जान से मारने की धमकी दी गई। उसी दिन शाम में अभियुक्त कुछ लोगों के साथ मृतक के घर आए और चुनाव को लेकर मीटिंग की बात कह कर ज्ञान चंद्र मंडल को अपने साथ लेकर गए।

वे रात में घर लौटकर नहीं आए। सुबह खोजबीन के दौरान शव एक खेत में मिला। मृतक के पुत्र ने मछुआ समिति चुनाव को हत्या का कारण बतलाया। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मुकदमे को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, अपर लोक अभियोजक हरे राम ठाकुर।

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