SAHARSA NEWS,अजय कुमार : ब्लॉक कहरा प्रखंड स्थित के बनगांव नगर पंचायत से चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री no -1098 पर ग्रामीणों द्वारा बाल विवाह होने की गुप्त सूचना मिली।सूचना प्राप्त होते ही सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में स्थल जांच किया गया।स्थानीय जांच में सूचना सही पाए जाने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी कहरा ,थाना अध्यक्ष बनगांव, एवं अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी, सदर सहरसा को इसकी सूचना पत्र के माध्यम से दी गई।तदुपरांत जिला समन्वयक चाइल्ड हेल्प लाइन सहरसा एवं चाइल्ड हेल्पलाइन टीम,थाना अध्यक्ष, बनगांव, प्रखंड विकास पदाधिकारी कहरा के द्वारा स्थल पर पहुंचकर नाबालिक लगभग 14 वर्ष बालिका का विवाह रुकवाया गया।बाल विवाह रुकवाने मौके पर पहुंची टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। काफी मशकत के बाद परिवार वालो और ग्रामीणो को समझने बुझाने के बाद बीडीओ एवं चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक के द्वारा कानून की जानकारी एवं बाल विवाह अधिनियम के बारे मे समझाया गया। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का का शादी करना दंडनीय अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत सभी को जागरूक रहना चाहिए। इस अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति बाल विवाह करता है।या करवाता है।या फिर बाल विवाह में सहायता करता है। तो वो भी दंड के भागी होंगे। बाल विवाह होने से सामाजिक मानसिक एवं शारीरिक दुष्प्रभाव के बारे मे समझाया गया। गाँव मे उपस्थित ग्रामीण,पंचायत प्रतिनिधि के बीच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक सहरसा के द्वारा लड़की के अभिभावक एवं रिश्तेदार को समझा बुझाकर लड़की के 18 साल पूर्ण होने तक शादी नही करने को राजी कर लिया गया एवं इस आशय का एक पंचनामा चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक सहरसा के द्वारा भरवाया गया। जिसमे अभिभावक और लड़की के द्वारा यह घोषणा किया गया की 18 वर्ष के उम्र नही पूरा होने तक शादी नही करेंगे।गवाह के रूप मे ग्रामीण,पंचायत प्रतिनिधि एवं सभी उपस्थित पदाधिकारी का हस्ताक्षर लिया गया। उपस्थित सभी ग्रामीण के बीच चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक के द्वारा लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम की चर्चा करते हुए बाल विवाह को रोकने हेतु समाज के सभी वर्ग के लोगों को आगे आने का आह्वान किया गया।वही चाइल्ड हेल्प लाइन के तरफ से ऐसे किसी भी बाल विवाह की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नम्बर 1098 पर देने का आह्वान किया गया।थाना अध्यक्ष द्वारा सभी को समझाते हुए बताया गया की बाल विवाह मे शामिल पंडित ,टेंट वाले,रसोइया बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले ग्रामीण इत्यादि को भी दोषी माना जाता है। इसलिए ऐसे बाल विवाह मे सामिल होने से बचे और इसकी जानकारी प्रशासन एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नo -1098 पे सूचना दें।