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- नई दिल्ली: Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के विरुद्ध चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता नवीन झा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
- यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में राहुल गांधी के भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का प्रयोग किया था। राहुल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया कि मानहानि की शिकायत केवल पीड़ित व्यक्ति ही दर्ज करा सकता है, किसी ‘प्रॉक्सी थर्ड पार्टी’ के माध्यम से नहीं।
- इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत में अपने खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया था। मजिस्ट्रेट ने राहुल को चार फरवरी 2023 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था, जिस पर हाई कोर्ट ने बाद में रोक लगा दी थी।
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