अंग इंडिया / पटना / किशन : राज्यपाल सचिवालय, बिहार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शिक्षकेत्तर (Non-Teaching) कर्मियों की प्रोन्नति से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जारी पत्रांक BSU(Directive)-43/2023 (Part-2)-1351/रा.स.(I), दिनांक 25 जून 2026 में कहा गया है कि इस संबंध में पूर्व में भी 12 जनवरी 2024 तथा 1 जून 2026 को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
इसके बावजूद अब तक कई विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से आवश्यक कार्रवाई की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों की प्रोन्नति से जुड़े लंबित मामलों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन किया जाए। साथ ही, स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मियों के प्रोन्नति संबंधी लंबित मामलों का भी समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

राजभवन ने सभी कुलपतियों को निर्देशित किया है कि शिक्षकेत्तर कर्मियों की प्रोन्नति से संबंधित सभी लंबित मामलों का निष्पादन 15 सितंबर 2026 तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, ताकि कर्मचारियों को समय पर उनका वैधानिक अधिकार प्राप्त हो सके।यह निर्देश राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों पर लागू होगा और निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है।